हिंदू बलात्कार पीड़िता को दी जाए सुरक्षा: पाक कोर्ट
हिंदू बलात्कार पीड़िता को दी जाए सुरक्षा: पाक कोर्ट
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत की अदालत ने पुलिस को एक हिंदू बलात्कार पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। एक प्रभावशाली परिवार के एक व्यक्ति पर पिछले महीने महिला का बलात्कार करने का आरोप है. सिंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अहमद अली एम शेख ने उमेरकोट जिले के कुर्नी इलाके में हुए बलात्कार का स्वत: संज्ञान लेने के बाद सोमवार को यह आदेश जारी किया। उमेरकोट के पुलिस अधीक्षक इजाज बाजवा ने सोमवार को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया है कि मीरपुरखास के उपमहानिरीक्षक ने अपने निरीक्षण में एक समिति का गठन किया है। समिति को घटना की निष्पक्ष जांच करने का काम सौंपा गया है।

कुर्नी के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी और नबीसर के थाना प्रभारी इस समिति के सदस्य हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता एक किसान की बेटी है. उसकी चिकित्सकीय जांच कुर्नी तालुका अस्पताल में कराई गई है और DNA जांच के लिए नमूने भी एकत्र कर लिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि चिकित्सकीय रिपोर्टों में इस बात की पुष्टि हुई है कि पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया गया और इस मामले में जांच जारी है.

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