नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में केरल के बहुचर्चित लव जिहाद मामले की सुनवाई को टालने के लिए हादिया के पिता ने बुधवार को आग्रह किया था, जिसे दरकिनार कर शीर्ष अदालत ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई स्थगित कर 8 मार्च को अगली सुनवाई किये जाने की जानकारी दी.
उल्लेखनीय है कि केरल के लव जिहाद मामले में अखिला उर्फ़ हादिया के पिता ने शादी रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश का समर्थन करते हुए कहा था कि केरल मे धर्म परिवर्तन का तंत्र सक्रिय है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर सवाल उठाया कि क्या हाईकोर्ट दो वयस्कों की मर्ज़ी से की गई शादी रद्द कर सकता है?
बता दें कि इसके पूर्व जांच एजेंसी एनआईए ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक गुप्त रिपोर्ट में बताया था कि 24 वर्षीय हादिया को शफीन से शादी करने के बाद मुस्लिम में बदल दिया गया था.अखिला उर्फ़ हादिया के माता -पिता का मानना है कि मुस्लिम युवक के साथ उसकी बेटी की शादी एक लव जिहाद का मामला है. जबकि . हादिया ने हलफ़नामे मे कहा है कि उसने इस्लाम क़ुबूल किया है और अपनी मर्ज़ी से शफीन जहाँ से शादी की है.इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के पिता अशोकन और एनआईए को हादिया के हलफ़नामे का जवाब दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई 8 मार्च तक टाल दी. अब इस मामले की सुनवाई अगले माह होगी.
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