चारा घोटाला: सीबीआई अदालत का लालू पर बड़ा फैसला
चारा घोटाला: सीबीआई अदालत का लालू पर बड़ा फैसला
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रांची: रांची की स्पेशल सीबीआई अदालत ने आज चारा घोटाले के चौथे मामले में सुनवाई पूरी कर ली है, चारा घोटाले के तीन मामलों में पहले से दोषी पाए जा चुके राजद नेता लालू प्रसाद यादव को अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध रूप से 3 करोड़ 76 लाख रूपए निकालने के चौथे मामले में भी में दोषी पाया है. चारा घोटाले के कुल 6 मामलों में से लालू को 4 में दोषी पाया गया है जबकि 2 मामलों की सुनवाई अभी बाकी है.

सीबीआई के वकील ने बताया कि कुल 31 आरोपियों में से 12 लोगों को रिहा किया गया है, जबकि लालू समेत 19 आरोपियों को दोषी पाया गया है. हालांकि, अभी सजा पर ऐलान नहीं हुआ है. कोर्ट ने कहा है कि 21, 22 और 23 मार्च को सजा पर फैसला होगा. हर दिन 6-6 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. ऐसे में माना जा रहा है कि 22 मार्च को लालू प्रसाद की सजा पर ऐलान हो सकता है.  

सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को मामले से रिहा कर दिया है, उनके अलावा  एमसी सुवर्णो, ध्रुव भगत और अधीप चंद को बरी कर दिया गया है. जबकि अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर, महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार, राजा राम, रघुनंदन प्रसाद, राजेन्द्र कुमार और सरमेंद्र दास को दोषी पाया गया है.लालू यादव पहले से ही चारा घोटाला के तीन दूसरे मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा केस में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने 24 जनवरी को लालू यादव को दोषी पाते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई थी साथ ही 10 लाख का जुर्मना भी लगाया था. 

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