भीड़तंत्र  के फैसले से लोकतंत्र को खतरा
भीड़तंत्र के फैसले से लोकतंत्र को खतरा
Share:

केरल : किसी भी घटना के प्रचार -प्रसार के लिए सोशल मीडिया अच्छा माध्यम है, लेकिन प्रायः देखा गया है, कि किसी दुर्घटना , मारपीट या छेड़छाड़ के मामले में भीड़ द्वारा घटना का वीडियो  बनाया जाता है , सेल्फी ली जाती है ,लेकिन पीड़ित व्यक्ति की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता .यह लगातार गिरती मानवीयता का प्रतीक है .ऐसा ही एक मामला केरल के पलक्कड़ जिले का सामने आया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में भीड़ द्वारा एक जन जातीय युवक की पिटाई की जा रही है . हालांकि घटना के बाद पुलिस उसे अस्पताल भी ले गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. कहा जा रहा है कि मारा गया युवक चोरी का आरोपी था, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि भीड़ को किसी की जान लेने का हक़ किसने दिया ? भारत जैसे लोकतंत्रीय देश में भीड़ तंत्र द्वारा फैसले लेने की हो रही एकाधिक घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है .

गौरतलब है कि केरल के पलक्कड़ जिले में भीड़ द्वारा एक आदिवासी युवा को पीटे जाने का वीडियो वायरल हुआ है .बाद में पुलिस द्वारा घायल युवक को जीप में आगली के अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई .अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया .मृतक की पहचान आदिवासी युवा मधु (27) के रूप में हुई . मधु का पोस्टमार्टम थ्रिसुर मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा.जिसमें मानवीय क्रूरता के खुलासे होंगे.

अगली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि मधु के खिलाफ 2016 में चोरी का आरोप लगाया गया था. जंगल में रहने वाला मधु अक्सर क्षेत्र में दुकानों से चावल और अन्य खाद्य पदार्थों को चोरी करता था. इस बारे में स्थानीय लोगों ने पहले भी शिकायत की थी.गुरुवार को, मधु को कथित तौर पर पास के जंगल से भीड़ ने पकड़ा और उसकी लाठियों से पीटा गया.जिसमें उसकी मौत हो गई . भूख से बेबस किसी आदमी द्वारा खाने -पीने की चीजों की चोरी करना केरल सरकार की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान  लगा रहा है.

हालाँकि इस गंभीर मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 174 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है .पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की जांच कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करेगी .उप पुलिस अधीक्षक ठीके सुब्रमण्यम ने भीड़ द्वारा युवक को  पीटे  जाने की बात कही हैइस बारे में में राज्य के अजा, अजजा और पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री ए.के. बालन ने कहा कि इस मामले में आरोपी को दंडित किया जाएगा. किसी को भी किसी अन्य व्यक्ति को मारने या कानून को अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं है.

 यह भी देखें 

हज सब्सिडी से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

लव जिहाद मामले की सुनवाई अब अगले माह

 

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -