May 27 2016 09:37 PM
नई दिल्ली: अब आईटी कम्पनियों के लिए अमेरिकी वीजा लेना महंगा हो जाएगा. गत दिसम्बर में पास हुए कानून को अब लागू किये जाने से अमेरिका से एच-1 बी वीजा पाने के लिए 4 हजार डालर की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा|
नए कानून के अनुसार एल-1 वीजा के लिए आवेदक को 4500 डालर ज्यादा देना होंगे. यह कानून 30 सितम्बर 2025 तक लागू रहेगा|
एच-1बी वीजा अमेरिकी व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को रोजगार हेतु विशेषग्यता वाले व्यवसायों में सक्षमता प्रदान करता है. जबकि एल-1 वीजा ऐसी कम्पनी के कर्मचारियों को दिया जाता है जिनका अमेरिका और विदेश दोनों जगह आफिस होते हैं|
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