केंद्रीय लोक उपक्रमों के कार्मिकों का न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपए करने की सिफारिश
केंद्रीय लोक उपक्रमों के कार्मिकों का न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपए करने की सिफारिश
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नई दिल्ली : केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए तीसरे वेतन आयोग ने उपक्रमों के कार्यकारियों के लिए न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये प्रति माह और चेयमैरन-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के लिए अधिकतम 3.7 लाख रुपये मासिक वेतन रखे जाने की सिफारिश की है.

उल्लेखनीय है कि समिति की सिफारिशों के अनुसार निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यकारियों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 12,600 रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम 30,000 रुपये प्रति माह किए जाने की सिफारिश की गई है. जबकि सीएमडी के मामले में अनुसूची ए सीपीएसई के लिए अधिकतम वेतन 3.7 लाख रुपये मासिक किए जाने की .वहीं अनुसूची बी, सी और डी श्रेणी के केंद्रीय लोक उपक्रमों के मामले में अधिकतम मासिक वेतन क्रमश: 3.2 लाख रुपये, 2.9 लाख रुपये और 2.8 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई है. बता दें कि न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा समिति की सिफारिशें 1 जनवरी, 2017 से अमल में आएंगी. इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास रखा जाएगा.

गौरतलब है कि सर्वाधिक मुनाफे वाली कंपनी को अनुसूची ए में रखा जाता है. देश में अनुसूची ए के अंतर्गत 64, बी के अंतर्गत 68, सी के अंतर्गत 45 और डी के अंतर्गत चार लोक उपक्रम हैं. समिति ने आवास भत्ता (एचआरए) के बारे में भी सिफारिशें की है, वहींऔद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) प्रतिरूप में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है.समिति ने मूल वेतन में सालाना वेतन वृद्धि में तीन प्रतिशत रखने को जारी रखने का सुझाव दिया है. साथ ही सीपीएसई कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु में कोई बदलाव नहीं करने की सिफारिश की है.

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