25 हफ़्तों की गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता करवा सकेगी गर्भपात, दिल्ली HC ने दी अनुमति
25 हफ़्तों की गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता करवा सकेगी गर्भपात, दिल्ली HC ने दी अनुमति
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ने एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को करीब 25 हफ्तों की गर्भावस्था को समाप्त करने की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा है कि यदि उसे कम उम्र में मातृत्व का भार उठाने के लिए विवश किया गया तो उसका दुख और पीड़ा और बढ़ जाएगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को इस संबंध में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
  
जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता को गर्भावस्था से गुजरने के लिए विवश करना उसकी आत्मा को पूरी तरह से झकझोर देगा और उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर और अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट उसके जीवन के अधिकार को और ज्यादा ठेस पहुंचाये जाने की कल्पना नहीं कर सकती है और यदि उसे मातृत्व के कठिन कर्तव्यों को निभाने के लिए विवश किया जाता है, तो उसे मानसिक और शारीरिक आघात से गुजरना होगा और यह अकल्पनीय है।
    
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की गर्भावस्था को ख़त्म करने की याचिका को स्वीकार कर लिया और संबंधित अस्पताल को DNA परीक्षण के लिए भ्रूण को संरक्षित करने का निर्देश दिया, जिसकी घटना से संबंधित आपराधिक मामले में आवश्यकता होगी। चिकित्सा बोर्ड ने 16 जुलाई की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि याचिकाकर्ता की आयु करीब 13 वर्ष और गर्भावस्था की अवधि 25 हफ्ते और छह दिन थी और कहा था कि 24 सप्ताह से ज्यादा की गर्भावस्था में, कानून केवल भ्रूण संबंधी असामान्यताओं के मामले में ही गर्भपात की इजाजत देता है।

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