साकेत : चर्चित पॉन्टी चड्ढा केस में अदालत ने हत्या के आरोप को तय करते हुए मुक़दमा शुरू करने के आदेश दिए है. 2012 के शूटआउट मामले में उत्तराखंड के बर्खास्त माइनॉरिटी पैनल के चीफ सुखदेव सिंह नामधारी सहित 21 आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया था. जिसमें शराब के एक बड़े कारोबारी पॉन्टी चड्ढा और उनके छोटे भाई हरदीप की मौत हो गई थी.
इस संबंध में अतिरिक्त सेशन जज विमल कुमार यादव ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के साथ गैरकानूनी रूप से इकट्ठा हुए लोगों के द्वारा किए गए अपराध को आरोप तय किया था. राजपाल नाम के एक आरोपी खिलाफ धारा 412 के अंतर्गत चोरी की गई संपत्ति पर बेईमानी से कब्ज़ा करने का आरोप लगाया गया है. उसके पास से पुलिस ने 6 मोबाइल फ़ोन जब्त किये है. इन सभी के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए अदालत ने 19 सितंबर की तारीख निश्चित की है.
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पॉन्टी और हरदीप के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और इसी के चलते 17 नवंबर 2012 में छतरपुर के एक फार्महाउस में हुए शूटआउट में दोनों की मौत हो गयी थी. 28 जनवरी, 2014 को ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप ड्रॉप कर दिया था. नामधारी और उसके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर सचिन त्यागी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने के लिए कहा गया था.
15 मई 2015 को हाईकोर्ट ने सभी 21 आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप तय किए जाने का आदेश दिया है. चार्जशीट में पॉन्टी और हरदीप को भी आरोपी बताया गया था लेकिन उनकी मौत हो जाने की वजह से उनके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया.