ITR दाखिल होने से पहले वसूलेंगे दो सौ फीसदी पेनल्टी
ITR दाखिल होने से पहले वसूलेंगे दो सौ फीसदी पेनल्टी
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नई दिल्ली : सावधान, यदि आप अपने या किसीऔर के ढाई लाख रुपए से ज्यादा की रकम अपने खाते में जमा करेंगे तो इस अघोषित आय की इस अतिरिक्त राशि पर आयकर विभाग आपकी आईटीआर दाखिल होने से पहले ही आपसे दो सौ फीसदी पेनल्टी वसूल लेगा. यह जानकारी आयकर विभाग द्वारा भेजे एक नोटिस से मिली है.

उल्लेखनीय है कि काले धन के मुद्दे को लेकर बन्द किये गए 500 और 1000 के नोटों के बाद अब आयकर विभाग की नजर हर व्यक्ति के खाते में जमा ढाई लाख से ज्यादा जमा राशि पर लगी हुई है. 50 दिन की खिड़की अवधि में जमा होने वाली आय अघोषित पाई गई, तो इस पर कर के साथ 200 फीसदी तक पेनल्टी ली जाएगी. इस बारे में वित्त मंत्रालय का कहना है कि आईटीआर फाइल करने के पहले ही यह पेनल्टी वसूल ली जाएगी.

जैसा कि पता है कि 500 और 1000 के नोट प्रतिबन्धित होने के बाद सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को बैंक में जमा कराने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया है. बता दें कि यदि आप 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराते हैं, तो बैंक इसकी जानकारीआयकर विभाग को देगा. अगर आय से ज्यादा प्रॉपर्टी मिली तो इस रकम पर कर के साथ 200 फीसदी पेनल्टी देनी पड़ेगी.

 इसके अलावा आयकर विभाग की देश के 25 करोड़ से अधिक जनधन खातों पर भी नजर है. वित्त मंत्रालय ने बैंकों से जनधन खातों पर नियमित रिपोर्ट देने को कहा गया है. अगर इन खातों में भी जमा होने वाली रकम अघोषित पाई गई तो कर के अलावा 200 फीसदी तक पेनल्टी भी वसूली जाएगी.

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