तब्लीग़ी जमात केस: 121 विदेशी जमातियों ने कबूला जुर्म, कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा
तब्लीग़ी जमात केस: 121 विदेशी जमातियों ने कबूला जुर्म, कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा
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नई दिल्ली: दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात से संबंधित विदेशी जमातियों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद साकेत अदालत ने कुल 121 जमातियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अदालत में दोषी पाए गए जमातियों को टिल राइजिंग कोर्ट यानी एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा भी दी है.

उल्लेखनीय है कि कुल 50 किरकिस्तान नागरिकों की आज अदालत में पेशी हुई थी. जिसमें से किरकिस्तान के 42 विदेशी जमातियों ने साकेत कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. जबकि अन्य 8 नागरिकों ने अदालत में अपना अपराध नहीं कबूला है, लिहाजा, ये जमाती अब ट्रायल का सामना करेंगे. आसान शब्दों में कहें तो जुर्म स्वीकार करने वाले 42 किरकिस्तान नागरिकों को महामारी एक्ट उल्लंघन और वीजा नियम उल्लंघन से अदालत ने राहत दे दी है. 

आपको बता दें कि किरकिस्तान नागरिकों के अतिरिक्त 82 बांग्लादेशी जमातियों की भी आज साकेत कोर्ट में पेशी थी. जिसमें से 79 बांग्लादेशी नागरिकों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. जिसके बाद अदालत ने उक्त जमातियों को राहत देते हुए 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए टिल राइजिंग कोर्ट यानी एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा दी है. ये जुर्माना अदालत में जमा करना है.

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