फ्लाइट कैंसिल हुआ तो यात्री को देना होगा 10,000 मुआवजा
फ्लाइट कैंसिल हुआ तो यात्री को देना होगा 10,000 मुआवजा
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नई दिल्ली: बीते कई दिनों से फ्लाइट डिले होने और कैंसिल होने की खबरें आ रही है. एयरलाइंस की इसी अव्यवस्थित नीतियों को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है. शनिवार को मंत्रालय द्वारा कई ऐसी घोषणाएं की गई, जिससे यात्रियों को राहत मिल सकती है।

नागरिक उड्डयन मंत्री पी अशोक प्रजापति राजू ने एक प्रेस काफ्रेंस में कहा कि एयरलाइंस को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि जो टिकट कैंसिल होती है, उसका रिफंड 15 दिनों के भीतर हो जाए. रिफंड तब भी होना चाहिए जब कि टिकट एजेंट्स या पोर्टल के जरिए बुक हुई हो। 

प्रजापति ने कहा कि सभी टैक्स, लेवी, यूज़र और एयरपोर्ट डवलपमेंट चार्जेस को नो शो या कैंसेलेशंस की स्थिति में वापस करना होगा. उन्होने कहा कि अगर ओवरबुकिंग की स्थिति में यदि बोर्डिंग से मना किया जाता है, तो यात्री को मिलने वाले मुआवजे को पहले की तुलना में बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है।

इसके अलावा यदि डिपार्चर से 24 घंटे पहले फ्लाइट कैंसिल होती है, तो ऐसी स्थित में यात्री को 10,000 रुपए मुआवजे के तौर पर देने होंगे. इन सबके साथ ही उन सभी मुआवजों पर भी रिफंड लागू होगा, फिर चाहे वो प्रोमोशनल हो या स्पेशल रेट्स. आगे यात्री पर निर्भर करेगा कि वो फंड कैश में लेना चाहता है या फिर अपने अकाउंट में रिफंड कराना चाहता है।

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