फंसे कर्ज की वसूली के लिये 12 NPA खातों पर कार्रवाई संभव
फंसे कर्ज की वसूली के लिये 12 NPA खातों पर कार्रवाई संभव
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नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए (फंसे कर्ज) की वसूली के प्रयास तेज कर दिये हैं। उसने 12 ऐसे खातों की पहचान की है जिसके बाद बैंकों को इन बैंक खातों में इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं। इनमें से हर खाते में 5000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बकाया है। इन सभी खातों का कुल एनपीए में योगदान लगभग 25 प्रतिशत है। दरअसल बैंकिंग उद्योग आठ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा एनपीए के होने के कारण परेशानी में है। इस फंसे कर्ज में से करीब 6 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हैं। RBI का कहना है कि तत्काल कार्रवाई के लिए इन 12 खातों को इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के तहत उपयुक्त माना गया है।

हालांकि RBI ने इन बैंक खातों के डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक नहीं किये हैं। इसके लिये RBI ने इंटरनल एडवायजरी कमेटी (आइएसी) निर्मित की है। इस कमेटी में RBI बोर्ड के ज्यादातर स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। यह कमेटी आइबीसी के तहत एनपीए केसों में कार्रवाई करने के लिए विचार कर सिफारिश करती है। RBI ने कहा कि आइएसी ने सिफारिश की है कि इन खातों को उपयुक्त मानते हुए आइबीसी के तहत कार्रवाई की जाए। उसने उन सभी खातों में आइबीसी के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है जिनमें 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज बकाया है तथा 31 मार्च 2016 तक बैंकों द्वारा जिनके 60 प्रतिशत से अधिक कर्ज को एनपीए में मान लिया गया है। 12 खातों की पहचान इन शर्तों के अंतर्ग की गई है।

गणना करने पर कुल एनपीए में इन खातों का योगदान लगभग 25 प्रतिशत पाया गया है। आइएसी की सिफारिशों के आधार पर RBI अब चिन्हित खातों में इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई के लिए बैंकों को निर्देश देगा। इसके अलावा आइएसी ने सिफारिश की है कि बैंकों को छह महीने के भीतर अन्य एनपीए खातों के लिये भी योजना तैयार कर लेनी चाहिए और जिन खातों में बैंक 6 माह के अंदर योजना नहीं बना पाते हैं, उनमें आइबीसी के तहत इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। RBI ने कहा कि अन्य एनपीए खातों के संबंध में योजना बनाने के लिए जल्दी ही विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी।

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