जब्त होगा भ्रष्ट अफसरों का खज़ाना
जब्त होगा भ्रष्ट अफसरों का खज़ाना
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रांची : भ्रष्टाचार के सहारे जिन सरकारी अधिकारियो ने अपना खज़ाना भरा था वह अब जब्त होने की कगार पे है इस विषय में सरकार बहुत जल्दी अध्यादेश लाने वाली है इन मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन होगा. कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी. अब इस संपत्ति पर उन फर्जी अधिकारियो का हक़ नही होगा ‘अवैध ढंग से अजिर्त संपत्तियों के अधिहरण हेतु झारखंड विशेष न्यायालय अध्यादेश 2015’ में निहित प्रावधानों के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की संपत्ति जब्त कर ली जायेगी. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी इसके दायरे में होंगे. जब्त की गयी संपत्ति पर न्यायालय के अंतिम फैसले तक सरकार का कब्जा कायम रहेगा.

अदालत का फैसला संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के पक्ष में होने पर जब्त की गयी संपत्ति उसे लौटा दी जायेगी. विशेष न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सिर्फ हाइकोर्ट में ही 30 दिन के भीतर अपील दायर की जा सकेगी. हाइकोर्ट को इस बात की आजादी होगी कि वह ‘मेरिट’ के आधार पर इस समय सीमा में छूट दे. भरती के लिए एजेंसी निर्धारित कैबिनेट ने कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए तृतीय वर्ग और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी की भरती के लिए एजेंसी निर्धारित कर दी. अब तृतीय वर्ग में कर्मचारी चयन आयोग और द्वितीय श्रेणी में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति की जायेगी.

डीए 107 से बढ़ कर 113 फीसदी कैबिनेट के अन्य फैसले - पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 107 से बढ़ा कर 113 प्रतिशत किया. - ऊर्जा विकास निगम को बकाया भुगतान के लिए 333.33 करोड़ रुपये - गंध बनिया/गंध बानिया पिछड़ी जाति अनुसूची-दो(बीसी-टू) में शामिल - गैर शैक्षणिक कार्य में डॉक्टरों (एमडी,एमएस) की नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली मंजूर - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली मंजूर - जल संसाधन के लेखा कार्यालय के पुनर्गठन की मंजूरी - पूर्व महाधिवक्ता के त्याग पत्र और नये महाधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति -जेपीएससी के दो सदस्यों (कृष्णा नंद भगत, सतेश्वर प्रसाद सिन्हा) की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति - सजायाफ्ता अकुशल मुजरिमों को 80 के बदले 91, अर्धकुशल को 87 के बदले 113 और कुशल को 121 के बदले 144 रुपये प्रति दिन मजदूरी देने का फैसला - औद्योगिक विवाद में न्यायालय के फैसले के आलोक में सुबोध कुमार राय व अन्य को 1.30 करोड़ रुपये देने का फैसला

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