दूसरे पुरुष के साथ सेक्स करने वाली महिला को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता
दूसरे पुरुष के साथ सेक्स करने वाली महिला को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता
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मद्रास : मद्रास हाईकोर्ट ने विवाह के बाद पति से गुजरा भत्ता मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. इसके अनुसार अब यदि कोई पति अपनी पत्नी को विवाह के बाद भी किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखने के आधार पर तलाक देता है तो महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता का दावा पेश नहीं कर सकेगी. अब महिला को उसी पुरुष से गुजारा भत्ता का दावा करना होगा जिसके साथ उसके संबंध हैं. न्यायमूर्ति एस नागमुतु ने अपने फैसले में कहा है कि विवाह के बाद भी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखने वाली पत्नी, पति के तलाक देने पर उससे गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती. यह फैसला एक सरकारी कर्मचारी की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए लिया गया.

क्या था मामला?

कर्मचारी ने विवाहेतर संबंध रखने के आधार पर 2011 में अपनी पत्नी को तलाक दिया था. जिस पर उसकी पत्नी ने रामनाथपुरम प्रिंसिपल जिला एवं सत्र अदालत में गुजारे भत्ते की मांग की थी जिस पर अदालत ने उसे उसकी पूर्व पत्नी को 1000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. इस फैसले को उसने मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया.

न्यायमूर्ति एस नागमुतु ने कहा है एक पुरुष अपनी तलाकशुदा पत्नी का गुजारा खर्च देने के लिए जवाबदेह है, लेकिन महिला को भी किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध रिश्ता न रखने के लिए जवाबदेह होना होगा. दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखने वाली तलाकशुदा पत्नी को पूर्व पति से गुजारा भत्ता का दावा पेश करने का अधिकार नहीं है. इसकी जगह महिला उस पुरुष से गुजारा भत्ता लेने का हक़ है जिसके साथ उसके संबंध हैं.

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