SC ने दिए सहारा समूह को 5 हजार करोड़ रूपए जमा करवाने के आदेश
SC ने दिए सहारा समूह को 5 हजार करोड़ रूपए जमा करवाने के आदेश
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नई दिल्ली। सहारा समूह को सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से करारा आघात लगा है। दरअसल न्यायालय ने सहारा समूह को 5092.6 करोड़ रूपए जमा करवाने का आदेश दिया है। इसके लिए न्यायालय ने 17 अप्रैल का समय दिया है। यदि समूह ने उक्त रकम नहीं दी तो फिर पुणे में एंबी वैली की 39 हजार करोड़ रूपए की संपत्ती नीलाम कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार न्यूयाॅर्क के प्लाजा होटल में सहारा की भागीदारी को 55 करोड़ डाॅलर में खरीदने की इच्छा रीयल एस्टेट कंपनी ने जताई है।

इसे न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने निर्देश दिया है कि वे अपनी मंशा को दर्शाने हेतु शीर्ष न्यायालय की रजिस्ट्री के स्थान पर सेबी सहारा रिफंड खाते में 750 करोड़ रूपए जमा करवाए। न्यायालय की पीठ में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके सीकरी आदि शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वादे के अनुसार समय समीा में इस तरह की राशि जमा नहीं करवाई गई तो फिर सहारा की एंबी वैली परियोजना की नीलामी की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पूर्व धन की वसूली हेतु सहारा समूह की प्रमुख संपत्ती को कुर्क करने के आदेश दिए थे। गौरतलब है कि सहारा को निवेशकों के 24 हजार करोड़ रूपए लौटाने होंगे। यह धन सेबी सहारा के खाते में जमा करवाए जाऐंगे।

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