शिक्षक भर्ती घोटाला: TMC विधायक जाफिकुल इस्लाम के ठिकानों पर CBI की रेड, सवा किलो सोना और 34 लाख नकदी बरामद
शिक्षक भर्ती घोटाला: TMC विधायक जाफिकुल इस्लाम के ठिकानों पर CBI की रेड, सवा किलो सोना और 34 लाख नकदी बरामद
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कोलकाता: शुक्रवार (1 दिसंबर) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी के विधायक जफीकुल इस्लाम के आवास और परिसर से 34 लाख रुपये की नकदी, 1.2 किलोग्राम सोना और प्राथमिक विद्यालयों के नियुक्ति पत्र जब्त किए गए। TMC विधायक के आवास के साथ कुल 11 संस्थानों पर CBI ने छापेमारी की। जफीकुल इस्लाम 2021 पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव में डोमकल निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। ये छापेमारी पश्चिम बंगाल SSC शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में हुई है। 

CBI के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य भर में आठ स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। मुर्शिदाबाद में डोमकल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक जफीकुल इस्लाम और कोलकाता नगर निगम में पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता के आवास लक्षित स्थानों में से थे। इसके अलावा, साल्ट लेक के एक पार्षद देबराज चक्रवर्ती के आवासों और उनके भाई सजल कर के साथ उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले के एक व्यवसायी श्यामल कर के घरों पर भी छापे मारे गए। इसके अलावा, एक निजी बीएड कॉलेज पर भी छापा मारा गया। विधायक जाफिकुल इस्लाम के घर पर छापेमारी गुरुवार को 12 घंटे तक चली। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति अर्जित की है।

वहीं, TMC विधायक इस्लाम ने कहा कि उनके पास कोई बेहिसाब संपत्ति नहीं है। CBI सूत्रों ने बिधाननगर नगर निगम में TMC के मेयर-इन-काउंसिल के सदस्य देबराज चक्रवर्ती के कार्यालय से सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण पत्र जब्त करने की भी सूचना दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच एजेंसी को विधायक जाफिकुल इस्लाम के आवास पर तीन बैग में नकदी बरामद हुई। विधायक जफीकुल इस्लाम ने कहा कि, 'शिक्षक भर्ती घोटाले से मेरा कभी कोई संबंध नहीं रहा। मैंने कुछ दिन पहले एक संपत्ति बेची थी और नकदी मेरे घर में थी। ये मेरी पत्नी ने उन्हें सेल डीड भी दिखाई थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि हमें पैसा बैंक में रखना चाहिए था।”

TMC विधायक ने कहा कि, “मेरे पास यह दिखाने के लिए सहायक दस्तावेज हैं कि नकदी मेरे घर पर क्यों थी। मैं उन्हें वापस लाऊंगा।  मैं विधानसभा में व्यस्त था और बैंक में राशि जमा नहीं कर सका।” बता दें कि, 2021 विधानसभा चुनाव के लिए अपने हलफनामे में, जफीकुल इस्लाम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 8 लाख रुपये की आय घोषित की थी। इसी अवधि में उनकी पत्नी की आय 6 लाख रुपये बताई गई थी। उनकी अचल संपत्ति, जिसमें निवास और कृषि और गैर-कृषि भूमि शामिल है, का खुलासा मूल्य 2.5 करोड़ रुपये था, जबकि उनकी बैंक जमा और निवेश कुल 1.71 करोड़ रुपये थी।

अपने कार्यालय में मिले सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पत्रों के बारे में देबराज चक्रवर्ती ने कहा कि, “उन्हें मेरे कार्यालय में एक उम्मीदवार के उच्च माध्यमिक परिणाम की एक प्रति मिली। उम्मीदवार ने मुझसे संपर्क किया होगा और मुझे परिणाम की एक प्रति दी होगी। स्वाभाविक रूप से, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निवासी अगर मुसीबत में होते हैं तो मुझसे संपर्क करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने कोई संतुष्टि स्वीकार की है।'' 

CBI अधिकारियों ने देबराज चक्रवर्ती को अपने और अपने रिश्तेदारों के बैंक विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। चक्रवर्ती ने उल्लेख किया कि CBI ने उनकी दूसरी संपत्ति पर छापा मारा, जहां उनकी पत्नी अदिति मुंशी, एक TMC विधायक और प्रसिद्ध लोक गायिका, एक संगीत विद्यालय संचालित करती हैं। बप्पादित्य दासगुप्ता से पांच घंटे तक पूछताछ की गई। सवालों का मुख्य फोकस भर्ती घोटाले के संबंध में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी पर था। 

उन्होंने कहा, “मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उत्तर दिया। अगर भविष्य में उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनका सहयोग करूंगा।' उन्होंने मेरे कर रिटर्न की प्रतियां, मेरा सेल फोन और मेरे कार्यालय से निवासियों के कुछ सीवी ले लिए हैं। मैंने कभी किसी को नौकरी के लिए सिफ़ारिश नहीं की और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं थी।”

क्या है बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला?

बता दें कि, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसे आमतौर पर SSC घोटाला के रूप में जाना जाता है, 2014 से 2016 तक SSC द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (SLT) के माध्यम से आयोजित भर्ती प्रक्रिया पर आधारित है। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) ने 2014 में घोषणा की थी कि राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (SLST) के माध्यम से पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, तभी कथित घोटाला पहली बार सामने आया था। 2016 में, भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय, पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री थे। नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का हवाला देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई शिकायतें प्रस्तुत की गईं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कम अंक पाने वाले कई परीक्षार्थी मेरिट सूची में उच्च स्थान पर हैं। कुछ ऐसे आवेदकों को नियुक्ति पत्र मिलने के संबंध में भी कई दावे सामने आए, जो मेरिट सूची में भी नहीं थे। 

एक अलग, लेकिन संबंधित उदाहरण में, बंगाल सरकार ने 2016 में सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में 13,000 ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्कूल सेवा आयोग (SSC) अधिसूचना भेजी थी। दिलचस्प बात यह है कि उक्त भर्ती के लिए जिम्मेदार पैनल का कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया, लेकिन कई याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पैनल के कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद भर्ती हुई थी और कथित तौर पर 25 लोगों को डब्ल्यूबीबीएसई द्वारा नियुक्त किया गया था। हालाँकि, जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि SSC पैनल की समाप्ति के बाद 25 नहीं बल्कि 500 से अधिक लोगों को नियुक्त किया गया था और अब वे राज्य सरकार से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ के आदेश के बाद मामले में CBI जांच शुरू की गई थी। हालिया छापेमारी भी जांच का हिस्सा है। 

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