भोपाल. शादी समारोहों में मेहमानों को सिर्फ डिनर या लंच के लिए ही मास्क हटाने की इजाजत है, लेकिन वे बिना मास्क के मैदान में नहीं जा सकते। अन्यथा, कोरोना मानकों का खुला उल्लंघन करते हुए मास्क हटाए जाने पर प्रशासन जुर्माना देगा। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया गया तो प्रति व्यक्ति 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यहां तक कि शादी समारोहों में सामाजिक दुरी अनिवार्य है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर मेहमान शादी के कार्यों में भोजन का उपभोग करने के लक्ष्य के लिए अपने मास्क को हटाते हैं तो कोई जुर्माना नहीं होगा। लेकिन, यदि भजन के भने मास्क हटाया जाता है, तथा वे भोजन के बजाय घूमते हुए देंखे जाएगी तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसलिए जरुरी है मास्क तथा सामाजिक दुरी का ध्यान रखा जाए।
इसी तरह, शादी समारोहों में एक एकल स्लॉट में असीम मेहमानों को आमंत्रित कर सकता है, लेकिन उस मात्रा को किसी भी स्लॉट में निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। भोपाल जिला प्रशासन ने एक शादी समारोह में भाग लेने वालों की संख्या तय कर दी है। एक समय में, खुले स्थान-मैरिज गार्डन की व्यवस्था में 200 से अधिक और मैरिज हॉल की व्यवस्था में एक सौ से अधिक नहीं होना चाहिए।
महाराष्ट्र में फिल्म सिटी को लेकर घमसान, सीएम योगी के मुंबई दौरे का शिवसेना-मनसे ने किया विरोध
टी. नटराजन: पिता हैं मजदुर और सड़क पर दूकान लगाती है माँ, 1 ओवर में 6 यॉर्कर डालता है बेटा
दिल्ली में कोरोना के बाद अब मलेरिया का कहर, 6 साल के बच्चे की मौत