'व्यास तहखाने की सुरक्षा की जाए, तोड़ने की कोशिश कर रही मुस्लिम भीड़..', ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष की मांग

'व्यास तहखाने की सुरक्षा की जाए, तोड़ने की कोशिश कर रही मुस्लिम भीड़..', ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष की मांग
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वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने वाराणसी जिला न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें 'व्यास का तहखाना' (तहखाने) की रक्षा करने का आग्रह किया गया है, जहां जनवरी में अदालत के आदेश के बाद हिंदू पूजा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि 'नमाज' पढ़ने जा रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा तहखाने को 'तोड़ने' की लगातार कोशिश की जा रही है. “31 जनवरी, 2024 को वाराणसी के जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के बाद ज्ञानवापी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात विकसित हुई है। उस आदेश के बाद, ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तहखाने को ध्वस्त करने के लिए हर दिन वहां 'नमाज' पढ़ने जा रहे हैं। '

उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम बड़ी संख्या में 'नमाज' अदा करने के लिए साइट पर आ रहे हैं, ताकि छत को नुकसान पहुंचाया जा सके और 'पूजा' रोकी जा सके। उन्होंने कहा कि, “वे बड़ी संख्या में सेट सेलर पर आ रहे हैं ताकि छत को ध्वस्त किया जा सके और बदले में, 'पूजा' को रोका जा सके। तो ये हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा की गई कोशिशें. हमने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें हमने पूछा है कि जहां तक तहखाने की छत के ऊपर से नमाजियों के प्रवेश की बात है तो उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, मरम्मत का काम सेट सेलर में किया जाना चाहिए ताकि अदालत द्वारा आदेश दिया गया 'पूजा' बिना किसी बाधा के चल सके।" 31 जनवरी को, वाराणसी जिला अदालत ने एएसआई की रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी, जिसमें साइट पर एक हिंदू मंदिर के सबूत पाए गए थे। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने बाद में, वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी तहखाने के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

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