विजयवाड़ा अग्निकांड: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच करने की दी अनुमति
विजयवाड़ा अग्निकांड: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच करने की दी अनुमति
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विजयवाड़ा में आग लगने की घटना से काफी स्तरों में हड़कंप मच गया। हाल ही में हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश सरकार को विजयवाड़ा में करीब 10 कोविड-19 मरीजों के करीब मारे गए अस्पताल में लगी आग की जांच कराने की अनुमति दे दी। अनुसूचित जाति के आदेश के रूप में पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश ने राज्य पुलिस को अग्नि दुर्घटना के लिए अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही करने से प्रतिबंधित कर दिया, जिससे 10 कोरोनावायरस रोगियों की मौत हो गई। एपी हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे जारी जस्टिस नरीमन की अध्यक्षता वाली एससी बेंच ने एपी सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया था।

आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस बात पर विवाद किया कि अग्निकांड में अनुसंधान को नियंत्रित करना उपयुक्त नहीं है। एपी हाई कोर्ट ने इससे पहले रमेश हॉस्पिटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश बाबू और चेयरमैन सीता रामाराव के खिलाफ रोक लगा दी थी। वकील ने SC को बताया अस्पताल की लापरवाही के कारण 10 कोरोना मरीजों की जान चली गई।

अस्पताल विजयवाड़ा में होटल स्वर्ण पैलेस में एक COVID-19 केयर सेंटर चला रहा था और आग त्रासदी के लिए दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने इस दुर्घटना में कलेक्टर, सब कलेक्टर, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका की जांच की थी। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि सरकारी अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार, जिला अधिकारियों ने अस्पताल को इलाज के लिए केंद्र का उपयोग करने की अनुमति दी थी। अग्निकांड के बाद पता चला कि अस्पताल द्वारा पट्टे पर ली गई सुविधा में कोई फायर सेफ्टी नहीं है।

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