बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में 19 साल बाद आया फैसला, अतीक अहमद के 6 गुर्गों को उम्रकैद
बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में 19 साल बाद आया फैसला, अतीक अहमद के 6 गुर्गों को उम्रकैद
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लखनऊ: बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में लखनऊ की CBI कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बाकी सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने उनमें से छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक को चार साल की जेल की सजा दी गई है. आरोपियों में गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ भी शामिल थे, जिनकी फैसले से पहले पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। 

मामला 25 जनवरी 2005 का है, जब बसपा से निर्वाचित विधायक राजू पाल की धूमनगंज, प्रयागराज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे का मकसद राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा था, क्योंकि राजू पाल ने माफिया नेता अतीक अहमद के भाई अशरफ को विधानसभा चुनाव में हराया था। अतीक अहमद ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजू पाल पर दिनदहाड़े हमला कराया था। 2004 के चुनावों में राजू पाल की जीत के कारण अतीक अहमद के गुट के साथ तनाव पैदा हो गया, जिसकी परिणति घातक घात में हुई। 25 जनवरी 2005 को जैसे ही राजू पाल एसआरएन अस्पताल से बाहर निकले, स्कॉर्पियो कार में सवार हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। राजू पाल की चचेरी बहन रुखसाना के साथ होने और एक अन्य वाहन के साथ काफिले का हिस्सा होने के बावजूद, हमलावरों ने उसे ओवरटेक किया और कई बार गोली मारी। हमले में संदीप यादव और देवीलाल की मौत हो गई, जबकि रुखसाना घायल हो गई।

इस क्रूर घटना में राजू पाल को कुल 19 बार गोली मारी गई थी, जिसमें एक रिश्तेदार और प्रत्यक्षदर्शी उमेश पाल ने मामले में महत्वपूर्ण गवाही दी थी। बाद में मामले की सुनवाई के दौरान ही अतीक के बेटे ने गवाह उमेश पाल की भी हत्या कर दी थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने अतीक के बेटे का एनकाउंटर कर दिया था सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सभी सात आरोपियों को दोषी ठहराना राजू पाल के परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे प्रयागराज में राजनीतिक हिंसा के एक लंबे समय से चले आ रहे मामले का पटाक्षेप हो गया है।

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