उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट ने दी जमानत, 27 जनवरी को आएगा बाहर
उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट ने दी जमानत, 27 जनवरी को आएगा बाहर
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लखनऊ: उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व MLA कुलदीप सिंह को उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी बेटी के विवाह में शामिल होने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत प्रदान की है।

बता दें कि, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी (15 दिनों) के लिए जमानत प्रदान की गई है। कुलदीप सिंह सेंगर को अपने ही गांव माखी की एक नाबालिग लड़की से कई बार दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया गया था। रेप के वक़्त लड़की नाबालिग थी। कुलदीप सिंह सेंगर को लड़की की पिता के क़त्ल का आरोपी भी ठहराया गया था।

बता दें कि, वर्ष 2017 के इस मामले में चल रही सुनवाई को सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में साकेत कोर्ट (Saket Court) में ट्रांसफर कर दिया था। भारत के चीफ जस्टिस ने दुष्कर्म पीड़िता द्वारा लिखी गई चिट्ठी को ध्यान में रखकर उससे संबंधित सभी 5 मामलों को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रति दिन सुनवाई के आदेश देते हुए मामले पर सुनवाई 45 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

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