रोहिंग्यों को जबरन वापिस भेजना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ- संयुक्त राष्ट्र
रोहिंग्यों को जबरन वापिस भेजना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ- संयुक्त राष्ट्र
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न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र के नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और असहिष्णुता पर विशेष संवाददाता ने म्यांमार में सात रोहिंग्या पुरुषों को निर्वासित करने के लिए भारत सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि उनकी जबरन वापसी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है. म्यांमार के केंद्रीय राखीन राज्य में क्यौक दा टाउनशिप के पुरुष 3 अक्टूबर को निर्वासन का सामना करना पड़ा था, वे अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के कारण 2012 से असम की कचर स्थित जेल में बंद थे.

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नस्लवाद पर संयुक्त राष्ट्र विशेष संवाददाता तेंदय अचियम ने कहा, उन पुरुषों की जातीय पहचान को देखते हुए, यह सुरक्षा के अपने अधिकार का एक प्रमुख उल्लंघन है. "भारतीय सरकार के पास संस्थागत भेदभाव, उत्पीड़न, नफरत और सकल मानवाधिकार उल्लंघनों को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्व है, जिसके तहत भारत को इन प्रताड़ित लोगों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए. 

इस परेशानी के कारण हुआ था इंस्टाग्राम बंद

अचियम ने कहा कि मैं उनकी हिरासत की लंबाई से भी चिंतित हूं, इस तरह के लंबे समय तक हिरासत प्रतिबंधित है, इसे मनमाने ढंग से माना जा सकता है, और यहां तक ​​कि अमानवीय और अपमानजनक उपचार की श्रेणी में भी आ सकता है. संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने कहा कि भारत सरकार इन शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी को समर्पित कर सकती है, जहाँ उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा सके.

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