यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटर संजय चंद्रा की जमानत पर होगा विचार
यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटर संजय चंद्रा की जमानत पर होगा विचार
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नई दिल्ली: 5 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड को दिए है, वही कोर्ट, यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटर संजय चंद्रा की अंतरिम जमानत की अर्जी पर 8 सितंबर को विचार कर सकती है. कोर्ट में हुई पहली सुनवाई के तहत निर्देश दिए थे कि यूनिटेक को 15 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने होंगे, जिसका यूनिटेक लिमिटेड ने पालन भी किया था.
 
वही इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह पांच करोड़ की इस रकम को 158 निवेशकों को वितरित करने का आदेश दिया है. पीठ ने संजय चंद्रा व उनके भाई अजय चंद्रा की अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने पर इनकार करते हुए यह संकेत दिया कि अगर यूनिटेक अपने वादे के अनुसार काम करती है तो उन्हें 8 सितंबर को अंतरिम जमानत दी जा सकती है.

उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि यह अंतरिम जमानत चार हफ्ते की भी हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट में चंद्रा के वकील ने यह दलील दी है कि तीन महीने के भीतर निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. साथ ही आपको यह भी बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह बताए कि कितने निवेशकों की शिकायत है और उनका कितना मूलधन बकाया है. कितने फ्लैट चाहते हैं और कितने रुपए वापस चाहते हैं.

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