टूलकिट मामला: दिशा रवि की याचिका पर पुलिस ने दिल्ली HC में दाखिल किया जवाब, जानिए क्या कहा
टूलकिट मामला: दिशा रवि की याचिका पर पुलिस ने दिल्ली HC में दाखिल किया जवाब, जानिए क्या कहा
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के विरुद्ध चल रही एक टूलकिट शेयर करने में कथित संलिप्तता के लिए FIR में अपनी जांच के संबंध में मीडिया को कोई जानकारी लीक नहीं की है. अदालत रवि की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस को उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में कोई जांच सामग्री मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की थी.

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि याचिका सार्वजनिक महत्व का एक अहम सवाल उठाती है, इसे 27 सितंबर को बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाए. दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रजत नायर ने कहा कि लीक उनकी तरफ से नहीं हुआ है. पुलिस ने वकील अमित महाजन के जरिए दाखिल की गई अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह आरोप कि रवि की चैट की जानकारी पुलिस द्वारा लीक की गई है, जोकि झूठ है. स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त अनेश रॉय द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस द्वारा किसी भी मीडिया हाउस या व्यक्ति के साथ विषय चैट समेत मामले की फाइल का हिस्सा बनने वाली कोई जानकारी या दस्तावेज जानकारी के अलावा किसी भी मीडिया हाउस या व्यक्ति के साथ शेयर नहीं किया गया है.

प्रेस ब्रीफिंग या प्रसारण के जरिए आधिकारिक तौर पर संप्रेषित किया जाता है, जो रिकॉर्ड की बात है. रवि की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि जब रवि कस्टडी में थी, तब उसकी निजी बातचीत मीडिया में लीक हो गई थी.

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