Sep 06 2016 05:58 AM
नई दिल्ली: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के सिमित ओवर के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज करने हुए उन्हें राहत पहुचाई. इससे पहले धोनी को एक व्यापार पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दर्शाया गया था और इसी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था.
जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति राजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने धोनी के खिलाफ दर्ज इस आपराधिक मामले को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आपराधिक मामले को शुरू करने के लिए सही प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया.
याचिकाकर्ता ने यह कहकर आपराधिक मामला दर्ज किया था कि धोनी को एक व्यापार संबंधी पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दर्शाया गया है, जो लोगों की भावनाओं को आहत कर सकता है.
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