गर्भवती पत्नी की देखभाल के नाम पर लड़की को घर लेकर आया पति, फिर जो किया वो कर देगा हैरान
गर्भवती पत्नी की देखभाल के नाम पर लड़की को घर लेकर आया पति, फिर जो किया वो कर देगा हैरान
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देहरादून: उत्तराखंड से एक शर्मनाक घटना सामने आई है यहाँ गर्भवती पत्नी का सहारा लेकर पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। मौके का फायदा उठाकर अपराधी ने पहले जमकर शराब पी। शराब पीने पश्चात् नशे में दोषी ने नाबालिग लड़की से मारपीट एवं बलात्कार कर डाला। हैवानियत की हदें पार करते हुए अपराधी ने पीड़िता के घरवालों को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पॉक्सा कोर्ट में अपराधी को 20 वर्षीय सजा सुनाई गई है। नाबालिग लड़की से बलात्कार कर जान से मारने की धमकी देने व मारपीट करने के मामले में एडीजे/विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल की अदालत ने अपराधी शख्स को दोषी पाया है। 

विशेष कोर्ट ने अपराधी को 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं 62 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 7 जनवरी 2022 को खानपुर क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ मारपीट, बलात्कार व जान से मारने की धमकी देने की वारदात हुई थी। बुआ को पीड़ित किशोरी ने आपबीती बताई थी। पीड़िता ने कहा था कि अपराधी ने परिवार को जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया। पीड़िता के विरोध करने पर अपराधी ने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधी इस्लाम पुत्र सराजु निवासी ग्राम प्रहलाद पुर थाना खानपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। तत्पश्चात, पुलिस ने अपराधी शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सरकार की तरफ से सात गवाह पेश किए।

अपराधी अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर देखभाल के लिए पीड़िता को अपने घर लाया था। अपराधी की पत्नी की डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई थी। घटना वाले दिन अपराधी की पत्नी चिकित्सालय में भर्ती थी। इसी बात का फायदा उठाकर अपराधी ने शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया था। विशेष अदालत ने पीड़िता के लिए बतौर प्रतिकर राशि के तौर पर 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता निर्भया फण्ड से देने के आदेश दिए हैं। साथ ही, उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजने व पीड़िता को उचित निर्धारण आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए है। विशेष अदालत ने अपराधी शख्स को 62 हजार रुपये के अर्थदंड भुगतने की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे 3 महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

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