'दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति जायज़..' सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा
'दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति जायज़..' सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि दिल्ली में पुलिस आयुक्त के तौर पर 1984 बैच के IPS अफसर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को जायज ठहराया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक व्यवस्था को संभालना काफी चुनौतीपूर्ण है और देश की सुरक्षा के मद्देनज़र राकेश अस्थाना जैसे अफसर को दिल्ली पुलिस प्रमुख नियुक्त करने की जरूरत थी।

दरअसल, IPS राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया है। जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि उन्हें नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में उत्पन्न हुई हालिया कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी पुलिसिंग के लिए चुना गया था। केंद्र ने अपने हलफनामे में मांग करते हुए कहा कि अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया जाए। उनके ट्रांसफर और सेवा विस्तार दोनों को कोर्ट में चुनौती दी गई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है कि, यह महसूस किया गया कि विभिन्न सियासी दल और कानून व्यवस्था की समस्या वाले एक बड़े राज्य के लिए CBI व अर्धसैन्य बल और पुलिस बल में काम करने वाले अधिकारी की आवश्यकता थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 1984 बैच के IPS अफसर राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त पद पर नियुक्ति की गई है। राकेश अस्थाना तमाम रूपों में इस पद के लिए पूरा अनुभव रखते हैं। 

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