अवैध निर्माण और सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत
अवैध निर्माण और सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत
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नई दिल्ली : दिल्ली में चल रहे सीलिंग विवाद के संदर्भ में देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र व दिल्ली सरकार सहित अन्य सरकारी एजेंसियों को राजधानी में अवैध निर्माण और सीलिंग के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है.

उल्लेखनीय है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस नवीन गुप्ता की पीठ के समक्ष  एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने पीठ को बताया कि केंद्र और दिल्ली सरकार, डीडीए, निगम सहित अन्य नागरिक इकाइयों के अधिकारियों की हुई बैठक में स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव किया गया है.यह टास्क फोर्स सरकारी जमीन पर कब्जे और अनधिकृत निर्माणों की पहचान कर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा. इस पर पीठ ने आगामी पीढ़ी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भूजल के घटते स्तर का ध्यान रखने के साथ ही अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के पहलू पर विचार करने को कहा.30 वर्षों से जारी गलतियों पर रोक के साथ पीठ ने इन मामलों में राजनीति नहीं करने की नसीहत भी दी.

 जबकि दूसरी ओर कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज सर्वदलीय व्यापार संसद आयोजित की है .इसमें प्रमुख दलों के नेता सीलिंग के कारण उत्पन्न स्थिति पर आपसी संवाद करेंगे . इस व्यापार संसद में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के तीनों मेयर को भी आमंत्रित किया गया है.कंफेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल के अनुसार सीलिंग से संबंधित एक व्यापारी चार्टर राजनीतिक दलों के नेता को देकर उनका रुख जानेंगे.सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेगा.

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