जनसख्या नियंत्रण कानून की मांग पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
जनसख्या नियंत्रण कानून की मांग पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
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नई दिल्‍ली : लगातार बढ़ रही जनसंख्या को काबू में करने के लिए कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को सर्वोच्च न्यायालय तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. वकील अश्‍विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि बम विस्फोट की तुलना में जनसंख्या विस्फोट ज्यादा खतरनाक है.

गौरतलब है कि इससे पहले गत वर्ष सितंबर महीने में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था. बेंच ने कहा था कि, "हम याचिका पर विचार का कोई कारण नहीं देख रहे हैं. कानून बनाना संसद व राज्य विधानसभाओं का काम है."

कोर्ट ने कहा था कि, "कानून के बनने के बाद कोर्ट का काम शुरू होता है. यदि इस तरह की याचिका को इजाजत दी जाती है तो हमें सरकार के विभिन्न विभागों के लिए काम करना होगा." खंडपीठ ने आगे कहा कि अदालत का मुख्य कार्य कानून की व्याख्या करना है. कोर्ट ने कहा था कि, "सरकारी नौकरियों, मदद और सब्सिडी, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आदि के लिए दो-बच्चे के मानदंड को तय करना संसद व राज्य विधानसभा का काम है."

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