आधार पर आज आएगा सर्वोच्च अदालत का अंतरिम फैसला
आधार पर आज आएगा सर्वोच्च अदालत का अंतरिम फैसला
Share:

नई दिल्ली : सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार की अनिवार्यता और आधार को बैंक खातों आदि से जोडऩे पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर शीर्ष अदालत आज शुक्रवार को फैसला सुनाएगी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने आधार की अनिवार्यता पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है. इसके बाद कोर्ट ने खुलासा किया कि आधार कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ 17 जनवरी से नियमित सुनवाई शुरू करेगी.

बता दें कि आधार की अनिवार्यता का विरोध करने वाले वकीलों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 2015 के अंतरिम आदेश में कहा गया था कि आधार स्वैच्छिक होगा न कि अनिवार्य. यही नहीं इस बारे में याचिकाओं का निपटारा होने तक किसी को भी आधार न होने के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार एक-एक कर हर चीज में आधार को अनिवार्य करती जा रही है. जबकि सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि अगर कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट बनवाता है तो उंगलियों के निशान देता है. 54.24 लाख लोग आधार लिंक करा चुके हैं. आधार की समय सीमा भी 31 मार्च तक ब़़ढा दी गई है.

यह भी देखें

निवेश से पहले करें आधार को लिंक

अब 31 मार्च तक बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा सकेगा

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -