नई दिल्ली: निर्भया मामले के एक दोषी पवन की याचिका पर शीर्ष अदालत सोमवार को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सोमवार सुबह 10:30 बजे याचिका पर सुनवाई करेगी. दरअसल, पवन ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने घटना के वक़्त उसके नाबालिग होने का दावा करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस सुरेश कुमार ने याचिका खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एपी सिंह पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. अदालत ने कहा था कि बार बार लुकाछिपी की वजह से कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है. इसी के साथ अदालत ने बार काउंसिल से वकील के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए है.
यह याचिका दोषी पवन कुमार गुप्ता की तरफ से वकील एपी सिंह ने दाखिल की थी. याचिका में यह भी कहा गया था कि वारदात के दौरान नाबालिग होने की जांच भी नहीं कराई गई, यदि ऐसा किया गया होता तो उस पर जुवेनाइल कोर्ट में केस चलता. याचिका खारिज होने के बाद अब चारों दोषियों को लेकर क्यूरेटिव पेटिशन और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने के दो विकल्प बचते हैं.
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