सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तीन बिजली वितरक कंपनियों को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तीन बिजली वितरक कंपनियों को भेजा नोटिस
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनियों के साथ सख्ती दिखाते हुए दिल्ली के तीन बिजली वितरण कंपनियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट का यह कदम दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। इन कंपनियों के खाते की जांच कैग द्वारा कराए जाने का मामला अब सर्वोच्च अदालत में है। दिल्ली सरकार, सीएजी और एनजीओ ऊर्जा की याचिका के बाद कोर्ट ने यह नोटिस भेजा है।

दिल्ली सरकार का कहना है कि सरकार का इसमें 49 प्रतिशत का शेयर है। साथ ही सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों के खातों में भारी गड़बड़ियां है। दिल्ली सरकार ने इससे पहले हाई कोर्ट में इस मामले की याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने निजी क्षेत्र के बिजली वितरक कंपनियों की ऑडिट कैग द्वारा कराए जाने के सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। इसके बाद सरकार ने इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होनी है।

हाइ कोर्ट ने कहा था कि सरकार को बिजली कंपनियों का ऑडिट सीएजी से कराने का अधिकार नही है। साल 2014 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की बिजली कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया था, जिसे दिल्ली की तीन बिजली कंपनियां टाटा पावर, दिल्ली ड्रिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड, बीएसईएस, राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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