कोरोना मरीजों से मनमानी वसूली करने वाले अस्पतालों की खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम
कोरोना मरीजों से मनमानी वसूली करने वाले अस्पतालों की खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम
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नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की किल्लत देखने को मिली. इस दौरान कई प्राइवेट अस्पतालों पर भी गंभीर इल्जाम लगे. ऐसे में सोमवार को प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम्स में कोरोना मरीजों से इलाज की मनमानी बिल वसूली के खिलाफ दाखिल याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई. यहां न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. अदालत इस मामले में केंद्र सरकार को पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. 

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका में यह जांचने का फैसला किया था कि क्या प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना मरीजों और उनके परिवारों को महामारी के दौरान चिकित्सा देखभाल की सख्त आवश्यकता के वक़्त फीस के लेनदेन में गड़बड़ी की है? प्राइवेट अस्पतालों पर ठगी करने का आरोप लगाने वाले कोरोना मरीजों के बिलों का ऑडिट और स्क्रूटनी तंत्र स्थापित करने की याचिका पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए भारत सरकार को नोटिस जारी किया था. 

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार को यह जांचने के लिए निर्देश देने से सम्बंधित याचिका स्वीकार की थी कि क्या प्राइवेट अस्पतालों ने फीस को प्राथमिकता देते हुए COVID-19 रोगियों से अधिक पैसा वसूला है. शीर्ष अदालत ने भारत सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए अभिनव थापर की याचिका पर नोटिस जारी किया था.

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