INX मीडिया मामला: तिहाड़ जेल जाते-जाते बचे चिदंबरम, SC ने कहा- तीन दिन बढ़ा दें CBI कस्टडी
INX मीडिया मामला: तिहाड़ जेल जाते-जाते बचे चिदंबरम, SC ने कहा- तीन दिन बढ़ा दें CBI कस्टडी
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नई दिल्ली: INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता पी। चिदंबरम को सर्वोच्च न्यायालय से कुछ राहत मिली है। शीर्ष अदालत में सोमवार को हुई सीबीआई हिरासत के खिलाफ सुनवाई पर अदालत ने पी। चिदंबरम से निचली अदालत में अपील करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत का कहना है कि अगर निचली अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका मंजूर नहीं होती है, तो अदालत सीबीआई हिरासत को तीन दिन के लिए बढ़ा दे। यदि ऐसा होता है तो पी। चिदंबरम तिहाड़ जेल जाने से बच जाएंगे।

दरअसल, आज सोमवार को चिदंबरम की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है और अगर अदालत की ओर से सीबीआई को हिरासत नहीं दी जाती, तो पी। चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में जाना पड़ता। मतलब उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में जाना पड़ता। सोमवार को हुई सुनवाई में पी। चिदंबरम के वकील ने इसी बात का विरोध करते हुए कहा कि या तो पी। चिदंबरम को अंतरिम जमानत दें अन्यथा घर में नज़रबंद होने का आदेश दे दें।

सर्वोच्च न्यायालय में चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी अपील अदालत ने नहीं सुनी, हमने अपने नोटिस का जवाब आधी रात को ही दिया था। हमने CBI रिमांड को भी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई का नोटिस लीगल नहीं था, क्योंकि हमारा मामला शीर्ष अदालत में था। 74 वर्षीय के पी। चिदंबरम को घर में ही नजरबंद रख सकते थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर निचली अदालत उनकी अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर देती है और पूर्व वित्त मंत्री की सीबीआई हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी जाए।

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