गो हत्या पर प्रतिबन्ध वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की
गो हत्या पर प्रतिबन्ध वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की
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नई दिल्ली : देश में गो हत्या का मसला हमेशा से चर्चा में रहा है. जिन राज्यों में गो हत्या पर प्रतिबन्ध है, वहां से उन राज्यों में जहां प्रतिबन्ध नहीं है, गायों की तस्करी और हत्या का दौर जारी है. इसीलिए इस संवेदनशील मुद्दे पर अक्सर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती रही है. इसी संदर्भ में जुडी एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कल ख़ारिज कर दिया है.

बता दें कि सुप्रीमकोर्ट ने पूरे देश में गो हत्या पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस एनवी रमन की पीठ ने कहा है कि एक राज्य गोहत्या की इजाजत देता है, तो दूसरा इसके खिलाफ कानून बनाता है. ऐसे में कोर्ट राज्यों के कानून में दखल नहीं देगा. इसके अलावा पशुओं को लाने ले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं. इन तर्कों के साथ याचिका ख़ारिज कर दी.

उल्लेखनीय है कि यह याचिका विनीत साहा की ओर से दायर की गई थी. याचिका में कहा गया कि गो हत्या को लेकर देश में कोई समान नीति नहीं है. केरल में इसकी इजाजत है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नहीं है. गोहत्या पर प्रतिबंध वाले राज्यों से उन राज्यों में पशुओं की तस्करी की जा रही है, जहां अभी गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं है. इसलिए इन राज्यों में भी गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई थी.

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