निर्भया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की दोषी पवन की याचिका, कल होने वाली है फांसी
निर्भया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की दोषी पवन की याचिका, कल होने वाली है फांसी
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नई दिल्ली: निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता की पुनर्विचार याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। अपराध के वक़्त नाबालिग होने की दलील खारिज करने के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में पवन ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। दरअसल निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता ने एक बार फिर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

पवन गुप्ता ने अपराध के वक़्त नाबालिग होने की दलील खारिज करने के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इसी के साथ गुप्ता ने डेथ वारंट निरस्त करने की भी मांग की है। बता दें कि इनकी फांसी की तारीख तय की गई है। इस याचिका में शीर्ष अदालत के 20 जनवरी के उस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। जिसमें शीर्ष अदालत ने पवन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पवन ने तर्क दिया था कि अपराध के समय वह 18 साल से कम, यानि नाबालिग था, इसलिए उसे अब फांसी नहीं दी जा सकती है।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने गुरुवार को दोषी अक्षय की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया था। निर्भया के दोषियों में से एक अक्षय ने फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने फांसी की तारीख एक फरवरी मुक़र्रर की है।

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