टूलकिट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को SC से बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका ख़ारिज

टूलकिट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को SC से बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका ख़ारिज
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रायपुर: टूलकिट मामले (Toolkit Case) में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा नेता संबित पात्रा को शीर्ष अदालत से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह, भाजपा नेता संबित पात्रा के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज कर दी है.

शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से फर्जी टूलकिट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता संबित पात्रा की याचिका पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की उस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, जिसमें दोनों नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी. 

इस मामले पर जस्टिस एन वी रमन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को इस मामले का फैसला करने दें. वहीं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि मौजूदा मामलों को अलग-अलग नहीं ट्रीट किया जा सकता, क्योंकि टूलकिट मुद्दे से जुड़े कई मामले अलग-अलग हाई कोर्ट में लंबित हैं. SC ने कहा कि यहां अपनी ऊर्जा बरबाद न करें. हम विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं. हम SLP को खारिज करते हैं.

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