1984 सिख दंगा: जेल में ही रहेंगे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, SC ने खारिज की जमानत याचिका
1984 सिख दंगा: जेल में ही रहेंगे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, SC ने खारिज की जमानत याचिका
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नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को शीर्ष अदालत से तगड़ा झटका लगा है. 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सज्जन कुमार की जमानत नामंजूर हो गई है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जमानत देने से साफ मना कर दिया है. सज्जन कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी कि बीमारी और बढ़ती आयु की वजह से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे में जमानत दे दी जाए. किन्तु शीर्ष अदालत ने इस दलील को नहीं माना.

सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे ने कहा कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक नहीं, ऐसे में हम रिहाई को स्वीकृति नहीं दे सकते हैं. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की याचिका को खारिज कर दिया.   बता दें कि गत वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय की बेंच ने 1984 सिख विरोधी मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था. सज्जन कुमार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और पांच लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका था. इससे पहले मई में भी सज्जन कुमार ने शीर्ष अदालत के समक्ष जमानत की अपील की थी, किन्तु तब सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज ही कर दी है.

दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी पाया गया था. सज्जन कुमार पर दंगे भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम है. काफी समय से सज्जन कुमार को मुख्य राजनीतिक धारा से अलग ही रखा गया था, क्योंकि जब भी वह किसी बड़े नेता के साथ नज़र आते थे, तो विरोध शुरू हो जाता था.

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