जाटों को नहीं मिलेगा केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ
जाटों को नहीं मिलेगा केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ
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नई दिल्ली : जाट आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार को झटका लगा है। दरअसल इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इस दौरान कोर्ट से अपील की गई है कि वे जाटों को ओबीसी कोटे से बाहर करने के निर्णय पर विचार करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 मार्च को जाटों को केंद्र सरकार की भर्तियों में आरक्षण दिए जाने की मांग को ठुकराते हुए इस मामले से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाटों को इस आरक्षण सुविधा का लाभ नहीं मिल सकता है।

दरअसल केंद्र सरकार ने जाटों को लुभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि जाटों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जाए और इन्हें केंद्र की सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा का लाभ लेने दिया जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रज़ामंदी नहीं दी।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 9 राज्यों जैसे बिहार, गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश मध्यप्रदेश दिल्ली राजस्थान धौलपुर आदि क्षेत्रों में केंद्रीय नकौरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर प्रावधान किया गया। उल्लेखनीय है कि यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को नकार दिया लेकिन इसके बाद सरकार ने एक पेंतरा चलते हुए जाटों को आरक्षण दिए जाने को लेकर लोकसभा चुनाव से ऐन पहले अधिसूचना जारी कर 9 राज्य के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में जोड़ लिया।

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