सुप्रीम कोर्ट ने पर्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने पर्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से किया इंकार
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नई दिल्ली : जहाँ एक ओर बीजेपी गोवा में मनोहर पर्रिकर को सीएम पद की शपथ देने की तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए गोवा की राज्यपाल राज्यपाल द्वारा मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के फैसले को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कांग्रेस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई.

इस मामले में अभी तक सामने आ रही जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम को मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर को 16 मार्च को बहुमत साबित करने को कहा है. ऐसे में 16 मार्च को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा.

गौरतलब है कि राज्यपाल ने मनोहर पर्रिकर को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के राज्यपाल और चुनाव आयोग से भी कहा है कि इस मामले की जो भी प्रकिया है उसे 15 तक खत्म कर ले ताकि 16 मार्च को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो सके. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस भी कुछ सवाल पूछे.

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