सुप्रीम कोर्ट ने दिया केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
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नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच नौकरशाहों की नियुक्तियों को लेकर जारी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया, इसमें कहा गया है कि एसीबी के अधिकार को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा को केंद्र की अधिसूचना को संदिग्ध करार दिया।

इस दौरान कहा गया कि गृहमंत्रालय ने 21 मई को गजट अधिसूचना जारी करने के साथ मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई को केंद्रीयकर्मियों, अधिकारियों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई के अधिकार से वंचित किया गया। दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल को वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानांतरण और तैनाती दी गई थी। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद और काॅमेडियन भगवंत मान का कहना रहा कि केंद्र सरकार पहले मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को काफी झटके दे चुकी है।

संघीय ढांचे मे घुसपैठ करने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अपने स्थान पर है मगर संघीय ढांचे पर कुठाराघात हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार अपने अधिकारों को लिए संघर्ष कर रही हैयही नहीं दिल्ली के लोगों को किसी तरह की चिंता नहीं है। दिल्ली में लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आखिर यह व्यवस्था दुरूस्त कैसे होगी।

गृहमंत्रालय द्वारा 21 मई को गजट अधिसूचना जारी कर केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के तहत आने वाले केंद्रीयकर्मियों, अधिकारियों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिकारियों को स्थानांतरित करने की शक्तियां प्रदान की गई थीं।

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