आवारा कुत्तों की नसबंदी को लेकर SC ने दिए आदेश
आवारा कुत्तों की नसबंदी को लेकर SC ने दिए आदेश
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिसके तहत न्यायालय ने आदेश दिया है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की निगरानी में राज्यों के आवारा कुत्तों को उनके राज्यों में ही बांझ बनाने का टीका लगाया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि टीकाकरण और नसबंदी को लेकर पशु निवारण अधिनियम को ध्यान में रखकर कार्य किया जाना चाहिए।

 दरअसल कुछ राज्यों में पशु अधिकार समूहों द्वारा कुछ राज्य सरकारों पर कुत्तों को मारने के विरूद्ध याचिका दायर की गई थी जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया और कहा कि यह एक अंतरिम आदेश है।

इससे विभिन्न रिहायशी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की नस्ल नहीं बढ़ेगी और जिसके कारण आवारा श्वान संबंधी परेशानियां नहीं होंगी। इसे लेकर न्यायालय आगामी सुनवाई 19 मार्च को करेगा। उल्लेखनीय है कि केरल सहित अन्य राज्यों में इस तरह की याचिका दायर की गई थी। 

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