सुप्रीम कोर्ट ने फिर भरी हुंकार, कहा एसिड अटैक पीड़ित की होगी मदद
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब हमले से पीड़ितों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और मुफ्त इलाज के लिए पूर्व में निर्देश जारी किए थे। इसी के क्रियान्वयन के लिए कोर्ट ने सोमवार को राज्यों व केंद्र की सरकारों को दिशा-निर्देश दिए है। यह फैसला जस्टिस एम वाई इकबाल और जस्टिस सी नगप्पन की बेंच ने बिहार की तेजाब हमले की एक पीड़िता के मामले में सुनवाई के दौरान लिया। अदालत ने बिहार सरकार से पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए व सर्जरी सहित इलाज की सारी व्यवस्था मुफ्त में करने का निर्देश दिया है।

बेंच ने राज्यों व केंद्र शासित राज्यों से ऐसे मामलों में पीड़िता की हर संभव मदद करने को कहा है। इससे पहले भी एक फैसले में कोर्ट ने यह बात कही थी। कोर्ट ने यह सब बिहार के एनजीओ परिवर्तन केंद्र की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिका में निजी अस्पतालों पर पीड़ितों का मुफ्त इलाज ना करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।

इससे पहले भी कोर्ट ने सभी प्राइवेट अस्पतालों से तेजाब हमले की पीड़िता की मदद करने से संबंधित निर्देश दिया था। कोर्ट ने सभी राज्यों से निजी अस्तालों के सामने मुद्दा उठाने को कहा था ताकि तेजाब हमले की शिकार महिला को तत्काल और उचित इलाज मुहैया कराया जा सके।

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