सुप्रीम कोर्ट ने मैगी को 550 टन मैगी नूडल्‍स को नष्ट करने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने मैगी को 550 टन मैगी नूडल्‍स को नष्ट करने की अनुमति दी
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मैगी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेस्‍ले इंडिया की याचिका में की गई मांग को स्वीकार करते हुए नेस्‍ले को 550 टन अवधि बाहर मैगी नूडल्‍स के पैकेट को नष्‍ट करने की अनुमति दे दी. उल्लेखनीय है कि नेस्ले इंडिया देश भर में अलग-अलग ठिकानों पर रखी 550 टन पुरानी मैगी के स्टॉक को नष्ट करना चाहती थी, लेकिन खाद्य नियामक संस्था एफएसएसएआई ने मैगी में कुछ खतरनाक रसायनों की अधिक मात्रा पाए जाने के मामले में चल रही जांच के सुबूत के तौर पर इस स्टॉक को नष्ट करने पर आपत्ति दर्ज कराई थी.

खाद्य विभाग की इस आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया. दरअसल इस मामले में कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पैरवी करते हुए कहा कि देश में 39 स्थानों पर रखे ये स्टॉक स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक हो सकते हैं. इनकी उपयोग की तारीख भी बीत चुकी है.

साल्वे ने बताया कि कंपनी पहले भी अपने सेंटरों से वापस आई 38,000 टन मैगी को सीमेंट प्लांट में ईंधन के रूप में जलाकर नष्ट कर चुकी है.

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