नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक पद पर नियुक्त किये जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.
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याचिका में अस्थाना को बीसीएएस पद पर नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि अस्थाना के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लंबित होने के बावजूद उन्हें पदोन्नति दी गई है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से 11 जनवरी को मना कर दिया था और जांच करने के लिए 10 सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की थी. इस बीच सरकार ने 18 जनवरी को अस्थाना को बीसीएएस के निदेशक पद पर नियुक्त कर दिया था.
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आपको बता दें कि 17 जनवरी को केन्द्र सरकार ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना तथा तीन अन्य वरिष्ठ अफसरों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से कम कर दिया था. किन्तु केंद्र सरकार ने सीबीआई के विशेष निदेशक पद से हटाए जाने के एक दिन बाद 18 जनवरी को राकेश अस्थाना को सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो (बीसीएएस) का डीजी बना दिया था. एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, नियुक्तियों संबंधी कैबिनेट समिति ने राकेश अस्थाना की इस पर नियुक्ति को अनुमति दी थी.
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