नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोयला घोटाले (Coal Scam) की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अपने-अपने अधिकारियों के नामों की सूची जारी करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों से पूछा है कि वह अदालत को यह बताएं कि इस मामले (कोयला घोटाला) की जांच में किन किन अधिकारियों की जरुरत है.
अदालत ने दोनों जांच एजेसियों से कहा है कि बाकी बचे जो अधिकारी डेपुटेशन पर हैं, उन्हें उनके गृह कैडर में वापस भेजा जा सकता है. दरअसल, कोयला घोटाला मामले में ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर 42 अधिकारियों का तबादला करने की मांग की है. अर्जी में कहा गया है कि 42 अधिकारियों का डेपुटेशन ईडी के साथ समाप्त हो रहा है. लिहाजा इन अधिकारियों का तबादला किया जाए.
इससे पहले सर्वोच्च ने आदेश दिया था कि कोयला घोटाला मामले की जांच करने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर कोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं होगा. वहीं पिछली सुनवाई के समय न्यायाधीश रमन्ना ने अधिकारियों के तबादले वाले मामले पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि इस मामले की लिस्टिंग और सुनवाई पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई लेंगे.
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