नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है कि बीसीसीआई को न केवल लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानना होगा वहीं पैनल द्वारा नियुक्त स्वतंत्र आॅडिटर द्वारा बीसीसीआई के समस्त ठेकों की भी जांच की जायेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई में सुधारों का मामला चल रहा है और इसके चलते ही कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किये है।
कोर्ट ने बीसीसीआई को यह कहा है कि उसे लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानना होगा और इसके लिये एफिडेविट भी कोर्ट में पेश करने के लिये कहा गया है। इसके अलावा कोर्ट ने स्वतंत्र आॅडिटर की नियुक्ति और ठेकों की जांच के लिये भी आदेश जारी किये है।
फंड पर रोक लगाई
शुक्रवार को सुनवाई करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के मामले में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानने का हुक्म देते हुये यह कहा है कि जब तक बीसीसीआई एफिडेविट नहीं दे दिया जाता, तब तक बीसीसीआई राज्य क्रिकेट बोर्डों को फंड जारी नहीं कर सकेगा। मामले में आगामी सुनवाई करने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।