कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA  से माँगा जवाब
कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA से माँगा जवाब
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर राष्ट्रिय जाँच एजेंसी (NIA ) को नोटिस जारी किया है. राष्ट्रिय जाँच एजेंसी को चार सप्ताह का समय दिया गया है. बता दे कि कर्नल पुरोहित ने अपनी जमानत अर्जी में कहा है कि जिस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगाव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा को जमानत दी, उसी तरह उन्हें भी जमानत मिलना चाहिए.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को जमानत देने से मना कर दिया था. कर्नल पुरोहित ने याचिका में समानता के आधार पर जमानत मांगी है. कर्नल पुरोहित ने कहा है कि वह आठ साल से जेल में कैद है. इस आधार पर हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी किन्तु उन्हें मना कर दिया. इसलिए समानता के आधार पर ही उन्हें जमानत दी जाए.

जानकारी दे दे कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 5 लाख के जुर्माने पर 25 अप्रैल को जमानत दे दी है. वहीं दूसरी और कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

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