PNB घोटाले के बाद घोटालेबाजों के खिलाफ सरकार ने उठाया कड़ा कदम
PNB घोटाले के बाद घोटालेबाजों के खिलाफ सरकार ने उठाया कड़ा कदम
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देश में लगातार बढ़ रहे घोटालों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने अब इन पर लगाम लगाने की योजना बना ली हैं. इसके लिए देश के तमाम बैंकों को वित्त मंत्रालय द्वारा नए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. नए नियम के मुताबिक, बैंक द्वारा अब 50 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज वाले खाताधारकों या बिजनेसमेन को पासपोर्ट नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. वित्त मंत्रालय ने यह नियम बैंक को किसी भी बड़े फ्रॉड से बचाने के लिए बनाया हैं. वित्त मंत्रालय के मुताबिक़, इससे फ्रॉड किए जाने की स्थिति में तुरंत ही कर्जदारों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी. 

वित्त मंत्रालय द्वारा निर्देशित यह नया नियम 50 करोड़ से अधिक के सभी नए कर्ज पर लागू होगा. यदि, किसी ग्राहक ने 50 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस ग्राहक को 45 दिन के अंदर बैंक के पास अपने पासपोर्ट की सम्पूर्ण जनकारी दर्ज कराना होगी. वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार के मुताबिक, अगर कोई भी बिजनेसमेन भारत के किसी भी बैंक से 50 करोड़ रु  या इससे अधिक की राशि का लोन चाहता हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पासपोर्ट सम्बंधित जानकारी बैंक को देनी होगी. 

गौरतलब है कि, हाल ही में देश के बड़े बैंक में शुमार पंजाब नेशनल बैंक में 12,600 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला हुआ था. जिसके बाद से ही बैंक सहित सरकार भी काफी चौकन्नी हो गई थी. इसे देखते हुए सरकार ने इस प्रकार का बड़ा और कड़ा कदम उठाया हैं. जिससे कि, भविष्य में इस प्रकार की बड़ी चूक से बचा जा सके. 

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बैंक घोटालेबाज़ों के खिलाफ सरकार का नया कदम

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