Apr 14 2016 12:45 PM
चेन्नई : ऑनर किलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मद्रास हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया है कि इंटरकास्ट होने वाली शादियों में जोड़ों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने यह फैसला उस घटना के बाद दिया है, जिसमें हाल ही में एक जोड़े को परिवार वालों ने बीच सड़क पर पीट-पीट कर मार डाला था।
उच्च न्यायलय ने इस मामले में नौ सूत्री दिशा निर्देश जारी किए है। इसके तहत हर जिले में स्पेशल सेल स्थापित करना और हेल्पलाइन सेवा शुरु करना शामिल है। अगस्त 2013 में भी हरियाणा हाइ कोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था।
अंतरजातीय विवाह करवाने वाले या अपने मां-बाप की सहमति के बिना विवाह करवाने वाले जोड़ों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के तहत जिला अमृतसर में पांच अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है। ऐसे जोड़ों की सुरक्षा के लिए हर जिले में सुरक्षा केंद्र स्थापित किए गए है। इन जगहों पर जोड़ों को सुरक्षा के लिहाज से 6 सप्ताह तक रखा जाता है।
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